आगरा २९ मई ।
एक दर्दनाक घटना में, आगरा के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय शिव कुमार ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी रोहित पुत्र राजू को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹24,000/- के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
यह जघन्य अपराध 30 अक्टूबर, 2022 को हुआ था, जब पीड़ित बच्ची अपनी नानी के घर के बाहर खेल रही थी। शाहगंज थाना क्षेत्र के राहुल नगर, नई आबादी, नरी पुरा निवासी आरोपी रोहित उर्फ राजू बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहाँ उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर, आरोपी के खिलाफ अश्लील हरकत, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने मामले में कुल 5 गवाह पेश किए, जिनमें वादी, पीड़िता और उसकी माँ शामिल थीं।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा की दलीलों पर विचार करने के बाद, आरोपी रोहित को दोषी पाया। अपने आदेश में, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी के कृत्य को “अत्यंत विभत्स प्रकृति का” बताया।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि
“हमारे देश में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ का अभियान वृहद स्तर पर चलाया जाता है, किंतु दुख का विषय है कि हम आज भी अपनी अबोध बालिकाओं को लैंगिक हमलों के अपराध से बचाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहे हैं। समाज से यह कुरीति मिट नहीं रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसे अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने का प्रयास नहीं किया गया, तो नाबालिग बच्चों का सामाजिक और शैक्षिक विकास नहीं हो पाएगा, और वे जीवन भर ऐसी घटनाओं की मानसिक यातना झेलेंगे। यह फैसला ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है और समाज को बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता पर बल देता है।
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