वादी को मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में 15 हजार भी दिलाये
आगरा 29 अक्टूबर ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने मैसर्स एल.जी इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को आदेशित किया कि वह आदेश पारित करने के 45 दिन के अंदर वादी को नया एसी दे अथवा उसकी कीमत के रूप में 37 हजार रुपये अदा करे।
उपभोक्ता आयोग ने मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी वादी को दिलाने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा होतम सिंह निवासी पुष्पांजलि क्लाउड वैली, देवरी रोड सदर ने अपने अधिवक्ता आर.डी. कुलश्रेष्ठ के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसने 22 फरवरी 2017 को राज म्युजिको सदर बाजार से 37 हजार रुपये में इन्वर्टर एसी खरीदा था।
जिस पर कंपनी द्वारा उसे दस साल की वारंटी दी गयी थी। एसी के एक साल में खराब हो जाने पर उसके सर्विस सेंटर पर शिकायत दर्ज कराने पर सेंटर से आये इंजीनियर ने एसी की पीसीबी खराब बता उसे बदल कर जबरन वादी से 4,818/- रुपये वसूल लिये।
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वर्ष 2019 में एसी में पुनः खराबी आने पर सर्विस सेंटर से आये इंजीनियर नें पीसीबी के साथ मोटर के भी काम नहीं करने की कह 14 मई 2019 को वारंटी के बाद भी 6,476/- रुपये वसूल लिये। 22 मई 2019 को पुनः एसी खराब होनें की शिकायत सर्विस सेंटर पर करने पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बता कर एसी ही सही करने से मना कर दिया।
वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमें को स्वीकार कर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा. अरुण कुमार ने मैसर्स एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को आदेशित किया कि वह आदेश पारित करने की दिनांक से 45 दिन के अंदर वादी को नया एसी अथवा उसकीं कीमत अदा करने के साथ साथ मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।
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