आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह वादी को क्लेम राशि और वाद व्यय के रूप में कुल 1 लाख 45 हजार रुपये का भुगतान करे।
यह आदेश आयोग के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जारी किया।
प्रकरण के अनुसार, नेहरू नगर निवासी प्रबल प्रताप परमार ने 25 मई 2022 को विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी से अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी।
इस पॉलिसी के तहत वादी, उनकी पत्नी और दो बच्चे बीमित थे। कंपनी ने अनुबंध के समय यह आश्वासन दिया था कि परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर कंपनी द्वारा अधिकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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बीमा अवधि के दौरान 19 जुलाई 2022 को वादी की 16 वर्षीय पुत्री अचानक बेहोश हो गई। परिजनों ने उसे तत्काल राजीव मंगल अस्पताल, कमला नगर में भर्ती कराया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पुष्पांजलि अस्पताल रेफर कर दिया गया।
वादी ने इस उपचार की सूचना बीमा कंपनी को दी, लेकिन कंपनी ने क्लेम स्वीकार करने से इंकार कर दिया।
परेशान होकर वादी ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बीमा कंपनी की सेवा में कमी पाई।
न्यायालय ने विपक्षी कंपनी को निर्देशित किया कि वह बीमित राशि और कानूनी खर्चों सहित कुल 1.45 लाख रुपये की धनराशि वादी को अदा करे।
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