आगरा 27 फ़रवरी ।
सात वर्षीया बालिका से दुराचार, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी हेमराज पुत्र स्व.गौतम निवासी आनन्द नगर, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने बरी करने के आदेश दिए ।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा का आरोप था कि 3 दिसम्बर 2017 की दोपहर वह घर में काम कर रहीं थी। उसकी सात वर्षीया नातिन घर के बाहर खेल रहीं थीं तभी आरोपी उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया। आरोपी द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुराचार किया गया।
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आभियोजन की तरफ से वादिनी मुकदमा, पीड़िता सहित 6 गवाह अदालत में पेश किये गये।गवाहों के बयानों में विरोधाभास /साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी कें अधिवक्ता महेंद्र बंसल कें तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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