आगरा 04 जनवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित निखिल श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव निवासी विरमा रेजीडेंसी सेक्टर 4, आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मलय कुमार मुखर्जी निवासी पैराडाइज, शास्त्रीपुरम थाना सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी एवं उसकें मध्य घनिष्ठ सम्बंध थे।
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आरोपी ने वादी से 5 फरवरी 24 को 55 हजार रुपये उधार ले तीन माह में वापस करने का वायदा किया । निरन्तर तगादे पर आरोपी द्वारा दिया गया चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
विधिक नोटिस प्रेषित करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर वादी ने उक्त मुकदमा किया।
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