अदालत ने लगाया 1 लाख, 55 हजार रुपये का जुर्माना
आगरा 20 अगस्त ।आगरा के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज 26 अमरजीत ने हत्या के प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित देवी सिंह, भरत सिंह, गोपाल, रणवीरसिंह एवं अमोल को दोषी पाते हुये दस वर्ष के कारावास एवं 1 लाख 55 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
घटनाक्रम के अनुसार थाना जगनेर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा होतम सिंह ने थाने पर एक लिखित तहरीर के द्वारा आरोप लगाया था कि 22 अप्रेल 2016 को आरोपी देवी सिंह, भरत सिंह, गोपाल पुत्रगण शिव चरण कुशवाह निवासी नगला फांदेनौनी ,थाना जगनेर एवं रणवीर, अमोल पुत्रगण बाबू लाल कुशवाह निवासी ग्राम धनेपुरा, थाना सहपउ, जिला धौलपुर राजस्थान ने पूर्व रंजिश वश वादी पक्ष के लोगों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था।इस दौरान आरोपी गोपाल द्वारा चलाई गई गोली से वादी पक्ष के गीतम सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गये थे।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी सन्तोष भाटी, देवी राम शर्मा एवं राहुल शर्मा ने वादी मुकदमा सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।
एडीजे 26 अमर जीत ने सभी के तर्कों और बहस को सुनने के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दस वर्ष के कारावास एवं 1 लाख 55 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया, साथ ही अदालत ने आयुध अधिनियम कें तहत आरोपित गोपाल को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई ।







