आगरा १७ मई ।
साईकिल की दुकान में नकब लगा चोरी के मामले में आरोपित सत्य प्रकाश पुत्र पप्पू निवासी सेवला सब्जी मंडी, थाना सदर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे 6 माननीय मृदुल दुबे ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
Also Read – घर का चबूतरा तोड़ने और मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने के तीन महिलाओं सहित सात आरोपी अदालत में तलब
थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार 2 अप्रैल 25 को वादी की साईकिल की दुकान में नकब लगा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी । थाना पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी सत्य प्रकाश को हिरासत में ले उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर 12 अप्रैल 25 को जेल भेजा गया था।
अदालत ने आरोपी के एफआईआर में नामजद नही होने, बरामदगी के मामले में स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता प्रवेश सोलंकी एवं सानू राजपूत के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा न्यायालय में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज - November 4, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का इंडियन बैंक पर कड़ा प्रहार: पीपीएफ खातों से अवैध कटौती पर ग्राहकों के पक्ष में सुनाया फैसला - November 4, 2026
- सांसद कंगना रनौत के खिलाफ ‘गटर जनरेशन’ टिप्पणी मामले में रिवीजन याचिका निरस्त, अदालत ने कहा- परिवादी को विधिक अधिकार नहीं - November 3, 2026




