आगरा
6 लाख 63 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में, एक आरोपी को तकनीकी कारणों से बरी कर दिया गया है। विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने महाराज सिंह पुत्र डोंगर सिंह को इस मामले से दोषमुक्त कर दिया है।
जानें क्या है पूरा मामला ?
वादी रामेश्वर ने आरोप लगाया था कि उनकी और उनके परिवार की जमीन का बैनामा आरोपी के पिता और कुछ अन्य लोगों ने करा लिया था।
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परिवार में विवाद बढ़ने पर, रामेश्वर ने महाराज सिंह से अपनी जमीन वापस दिलवाने के लिए आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने महाराज सिंह को 6 लाख 63 हजार रुपये दिए थे।
जब महाराज सिंह जमीन वापस दिलवाने में असफल रहे, तो रामेश्वर ने अपनी रकम वापस मांगी। इसके जवाब में, महाराज सिंह ने उन्हें एक चेक दिया, जो बाद में बाउंस हो गया।
तकनीकी कारण से मिली राहत:
हालांकि, अदालत में आरोपी के वकील अर्पित सिंघल ने दलील दी कि वादी ने कानूनी नोटिस आरोपी को तय समय सीमा के बाद भेजा था। कानूनी प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी खामी मानी जाती है।
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वकील के तर्कों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने आरोपी महाराज सिंह को बरी करने का आदेश दिया।
इस फैसले से यह स्पष्ट है कि कानूनी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन न होने पर, आरोपी को राहत मिल सकती है।
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