आगरा।
दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने, मारपीट कर उसका गर्भपात कराने और घर से बाहर निकालने के गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कक्ष संख्या 6, माननीय शिवानी त्यागी की अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी पति, सास, जेठ, जिठानी और ननद को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए आगामी 17 अगस्त को तलब किया है।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद के अनुसार, वादिया श्रीमती सपना (पुत्री स्वर्गीय राजाराम यादव, निवासी नगला मोहन लाल, नारायच, थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा) का विवाह 25 फरवरी 2023 को मथुरा जिले के चौमा निवासी नवल किशोर (पुत्र लक्ष्मण सिंह यादव) के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था।
वादिया का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति नवल किशोर, सास श्रीमती रेणु देवी, जेठ राजेश, जिठानी और ननद शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे।
ससुराल वाले प्लॉट खरीदने के लिए वादिया पर मायके से पांच लाख रुपये अतिरिक्त लाने का दबाव बनाने लगे।
जब वादिया ने असमर्थता जताई, तो आरोपी आए दिन उसके साथ मारपीट और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगे।

शिकायत में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि आरोपियों द्वारा की गई क्रूर मारपीट के कारण वादिया का गर्भ गिर गया (गर्भपात हो गया)।
प्रताड़ना का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका और 9 अगस्त 2024 को आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय के लिए अदालत की शरण ली।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादिया की ओर से उनके अधिवक्ता राजेश यादव ने कड़े कानूनी तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और वादिया के अधिवक्ता की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया।
एसीजेएम माननीय शिवानी त्यागी की अदालत ने मामले के अग्रिम विचारण हेतु सभी पांचों आरोपियों को अदालत में हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।
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