घर में घुसकर महिला से मारपीट, अदालत के आदेश पर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश

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आगरा ।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-8 (एसीजेएम-8) माननीय कन्हैया जी की अदालत ने एक महिला के घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।

अदालत ने थाना एत्माद्दौला के थानाध्यक्ष को पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी और अदालत में पेश किए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, वादिया श्रीमती गीता (पत्नी नरेश, निवासी इंदिरा नगर, मोती महल, थाना एत्माद्दौला) ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

वादिया का आरोप है कि 19 अप्रैल 2026 की रात लगभग 8:30 बजे उनके पड़ोसी आदित्य ने उनके घर के बाहर लापरवाही और तेजी से ई-रिक्शा चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी थी।

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शिकायत करने पर किया हमला:

घटना के बाद जब वादिया ई-रिक्शा की टक्कर लगने की शिकायत करने गईं, तो पड़ोसी गौतम, आदित्य, नैतिक, राहुल और राजवीर ने एकजुट होकर उनके घर में जबरन प्रवेश किया।

आरोप है कि इन सभी आरोपियों ने वादिया के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की तथा उनके ऊपर दोबारा हमला कर दिया।

पुलिस और अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई थी कार्रवाई:

वादिया ने अदालत को बताया कि 20 अप्रैल 2026 को पुलिस ने स्वयं उनका चिकित्सीय (मेडिकल) परीक्षण कराया था, लेकिन इसके बावजूद संबंधित थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

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न्याय पाने के लिए वादिया ने सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस आयुक्त से भी लिखित शिकायत की।

विभागीय स्तर पर तमाम शिकायतों के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, तब वादिया ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अदालत ने मामले के तथ्यों और पुलिस की निष्क्रियता को संज्ञान में लेते हुए अब थाना एत्माद्दौला पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई और विवेचना करने के आदेश जारी किए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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