आगरा।
जनपद की एक अदालत ने रिचर एग्रो कप इंडिया नामक फर्जी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर एक व्यक्ति से दस लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी अमित कुमार शर्मा की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।
जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने यह आदेश मामले की गंभीरता और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिया।
थाना एकता में दर्ज मामले के विवरण के अनुसार, पीड़ित प्रतेंद्र पाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अमित कुमार शर्मा (निवासी ग्राम नायलो बड़ा गांव, थाना जैतपुर, हाल निवासी मुंबई टावर, गणपति वर्ल्ड, टीडीआई सिटी, थाना एकता, आगरा) स्वयं को रिचर एग्रो कप इंडिया कंपनी का संचालक बता रहा था।
आरोपी अपनी सहयोगी रजनी नाम की युवती और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इस कथित कंपनी का प्रचार-प्रसार कर रहा था।
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आरोपियों ने पीड़ित को कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने पर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया और झांसे में लेकर सिक्योरिटी राशि के रूप में दस लाख रुपये हड़प लिए।
रकम वसूलने के बाद आरोपी अमित कुमार शर्मा ने न तो पीड़ित को फ्रेंचाइजी से संबंधित कोई सामान भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए।
जब पीड़ित ने छानबीन की तो पता चला कि कंपनी के दिए गए पते पर ऐसी कोई कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी और न ही इस नाम की किसी कंपनी का कोई कानूनी रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जांच के दौरान पूरी कंपनी फर्जी पाई गई।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में वादी के अधिवक्ता झम्मन सिंह ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने आरोपी द्वारा किए गए इस सुनियोजित आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी के साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा।
जिला जज ने अभियोजन और वादी पक्ष के तर्कों को सही मानते हुए आरोपी अमित कुमार शर्मा को राहत देने से इंकार कर दिया और उसकी जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश जारी किए।
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