आगरा ।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 11 ने घर में घुसकर चोरी करने के मामले में नामजद दो आरोपियों अरबाज और करन को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किए हैं।
थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के विवरण के अनुसार, वादी मुकदमा राजवीर सिंह पुत्र कमल सिंह, निवासी नगला कमाल, थाना खेरागढ़, जिला आगरा के घर में 30 मई 2022 की रात्रि को अज्ञात चोरों ने प्रवेश किया था।
चोरों ने घर से चांदी की पायल, बिछिया, सोने की बाली, कपड़े और एलसीडी टीवी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया था। घटना के संबंध में वादी ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की तफ्तीश करते हुए खेरागढ़ थाना पुलिस ने 23 जून 2022 को इस चोरी के आरोप में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरबाज पुत्र मोहम्मद अली, निवासी आजम पाड़ा, थाना शाहगंज, आगरा और करन पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी सुंदर पाड़ा, थाना नाई की मंडी, आगरा के रूप में हुई थी।
पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से चोरी से संबंधित 15 हजार रुपये की नकदी भी बरामद की थी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) संजीव कुमार ने मजबूत पैरवी की।
उन्होंने वादी मुकदमा और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता विधिक तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों के बयानों, पुलिस द्वारा बरामद किए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों को पर्याप्त मानते हुए अरबाज और करन को घर में चोरी करने के अपराध का दोषी पाया।
न्यायालय ने दोनों दोषियों को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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