आगरा/प्रयागराज ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को बड़ी राहत मिली है।
न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
इस आदेश के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
इससे पूर्व, अलीगढ़ के बहुचर्चित अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में भी पूजा शकुन पांडे को बीते 13 अप्रैल को इसी न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी।
गैंगस्टर मामले में मिली इस नई राहत के बाद उनकी रिहाई की बाधाएं दूर हो गई हैं।
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घटनाक्रम के अनुसार, सितंबर 2025 में अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता की हत्या हुई थी, जिसमें पूजा शकुन पांडे सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था।
इस हत्याकांड के उपरांत दिसंबर 2025 में अलीगढ़ के रोरावर थाने में पुलिस ने पूजा शकुन पांडे, उनके पति अशोक कुमार पांडे, मोहम्मद फजल और आसिफ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस गैंग का लीडर अशोक कुमार पांडे को बताया गया है, जो वर्तमान में भी जेल में निरुद्ध है।
उल्लेखनीय है कि अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में भी ये सभी नामजद आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने अब गैंगस्टर एक्ट के मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत पूजा शकुन पांडे की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।
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