आगरा:
जनपद के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बहुचर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।
एडीजे (12 ) माननीय महेंद्र कुमार की अदालत ने 22 वर्षीय युवक दीपक शर्मा की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों, दीपू और के.के. उर्फ कृष्ण कुमार, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही, दोषियों पर कुल 1 लाख 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला 10 अक्टूबर 2019 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिचपुरी निवासी लक्ष्मण शर्मा के बेटे दीपक शर्मा ने आरोपी भाइयों दीपू और कृष्ण कुमार से अपने उधार दिए हुए पैसे मांगे थे।
पैसे लौटाने के बहाने आरोपी दीपक को अपने घर ले गए, जहां विवाद होने पर दीपू ने दीपक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।

न्यायालय की कार्यवाही और सजा:
विशेष अभियोजन अधिकारी एन. एस. धाकरे ने अदालत में वादी, चश्मदीदों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर किया:
* बरामदगी: पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त .32 बोर की देसी रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए थे।
* साक्ष्य: पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों ने आरोपियों के खिलाफ अपराध की पुष्टि की।
अदालती आदेश:
एडीजे 12 माननीय महेंद्र कुमार ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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