नई दिल्ली/आगरा:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), दिल्ली ने आगरा के बिचपुरी ब्लॉक स्थित ग्राम अंगूठी में तालाब पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
अधिकरण ने इस संबंध में दायर निष्पादन याचिका (Execution Application) को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी आगरा सहित अन्य विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
याची भूरी सिंह द्वारा अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, माननीय एनजीटी ने 17 जनवरी 2025 को एक आदेश पारित कर जिलाधिकारी आगरा को निर्देशित किया था कि ग्राम अंगूठी के तालाब से अतिक्रमण हटाया जाए और एक माह के भीतर निष्पादन रिपोर्ट (Action Taken Report) दाखिल की जाए।
आरोप है कि लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
Also Read – साक्ष्यों के अभाव में मानव वध के प्रयास के आरोपी पिता-पुत्र बरी:मुकरने पर वादी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

निष्पादन याचिका और हालिया सुनवाई:
आदेश के अनुपालन न होने पर याची ने एनजीटी में निष्पादन याचिका संख्या 14/2026 (भूरी सिंह बनाम जिलाधिकारी आगरा आदि) दायर की।
18 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने आए:
* सरकारी पक्ष: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता भँवरपाल सिंह जादौन उपस्थित हुए। उन्होंने माननीय अधिकरण से आदेश के निष्पादन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा।
* अधिकरण का आदेश: माननीय एनजीटी ने सभी विपक्षीगणों को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं और प्रशासन को समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
अगली कार्यवाही:
तालाबों के संरक्षण और पर्यावरण नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए, माननीय अधिकरण ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: यदि प्रशासन अगली सुनवाई तक ठोस कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो अधिकरण द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक आदेश पारित किए जा सकते हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




