घर में घुसकर चोरी के आरोपी राहुल को 8 वर्ष की कैद, सीजेएम कोर्ट का फैसला

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

जनपद की एक स्थानीय अदालत ने घर का ताला तोड़कर जेवर और नगदी चोरी करने के 12 साल पुराने मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपी राहुल को जेल में बिताई गई 8 वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।

घटना का विवरण:

थाना हरी पर्वत में दर्ज मामले के अनुसार, वादी राकेश कुमार उर्फ पप्पे के घर में 18 मार्च 2014 को अज्ञात चोरों ने धावा बोला था। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वहां रखे सोने-चांदी के कीमती जेवर और नगदी पार कर दी थी।

पुलिस ने विवेचना के दौरान निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया था:

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* राहुल (पुत्र लाखन सिंह, निवासी नगला बिहारी, हरी पर्वत)

* सोनू, सलमान और लाखन

न्यायालय की कार्यवाही:

विधिक प्रक्रिया के दौरान मुख्य आरोपी राहुल की पत्रावली (File) अन्य सह-आरोपियों से पृथक (Separate) कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए पी.ओ. (Prosecution Officer) राजेश कुमार ने प्रभावी ढंग से साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए।

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सजा का निर्धारण:

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और बरामदगी के आधार पर न्यायालय ने राहुल को दोषी पाया।

सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई 8 वर्ष की अवधि को ही उसकी सजा के रूप में मान्य करते हुए रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया, साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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विवेक कुमार जैन
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