चार वर्षीया अबोध के साथ दुराचार आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
अदालत नेआरोपी को ता-उम्र जेल में निरुद्ध रखने के दिये आदेश

आगरा 23 सितंबर।

चार वर्षीया अबोध बालिका के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित अरुण पुत्र धर्म वीर निवासी नगला हुलसा अरेला थाना खंदौली को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिये) एवं 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की चार वर्षीया अबोध पुत्री 2 फरवरी 22 को घर के बाहर वादी के भाई के बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी आरोपी वादी की पुत्री को ख़िलाने के बहाने अपने साथ सायकिल पर बैठा अपने खेत पर ले गया । वहाँ आरोपी ने वादी की पुत्री के साथ दुराचार किया।

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पुलिस ने घटना के दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज विवेचना के उपरांत 28 दिन में आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया।

एडीजीसी सुभाष गिरी एवं विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानियां ने वादी मुकदमा, पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी एवम एसपीओ के तर्क के आधार पर आरोपी के विरुद्ध तीखी टिप्पणी कर उसे आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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