आगरा।
जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने एक जघन्य हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपित देवी राम पुत्र शंकर लाल निवासी कबूलपुर, थाना मलपुरा, आगरा की जमानत अर्जी को गंभीर मानते हुए निरस्त कर दिया है।
आरोपी पर अपनी पुत्री के साथ प्रेम संबंध होने के चलते एक युवक की तार से गला घोंटकर हत्या करने और बाद में शव को जला देने का आरोप है।
घटना का विवरण :
थाना मलपुरा में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादी लाल सिंह निवासी नया बांस के पुत्र राकेश वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और ड्रोन से वीडियो बनाने का काम करते थे।
* 18 फरवरी 2024 की शाम करीब 6 बजे राकेश अपने एक दोस्त ‘शेरू’ के फोन पर एक शादी समारोह में ड्रोन से वीडियोग्राफी करने के लिए मोटरसाइकिल से घर से निकले थे।
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* जब राकेश रात भर वापस नहीं आए, तो उनकी तलाश शुरू हुई। उनका फोन भी बंद आ रहा था।
* खोजबीन करने पर लाल सिंह को पता चला कि उनके पुत्र राकेश का अपहरण देवी राम, प्रेम पाल, टीकम सिंह, जग्गो, मोनू और शेर सिंह ने कर दिया है और उसकी हत्या कर दी गई है।
* हत्या का मुख्य कारण देवी राम की पुत्री के साथ मृतक राकेश के प्रेम संबंध बताए गए।
जघन्य कृत्य और पहचान;
* अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की।
* जांच में सामने आया कि आरोपी देवी राम ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतक राकेश की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
* हत्या के बाद लाश को बोरे में भरकर खारी नदी के पास फेंक दिया गया और सबूत मिटाने के इरादे से पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया था।
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* प्रारंभ में लाश की पहचान कुम्हेर, भरतपुर निवासी तेज पाल द्वारा राम चंद के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में वैज्ञानिक तरीके से लाश की सही पहचान हो सकी।
* लाश की सही पहचान मृतक राकेश और उनकी माता श्रीमती कुसमा के डीएनए (DNA) मिलान से सुनिश्चित हुई थी।
जमानत निरस्त:
जिला जज ने मामले की गंभीरता और जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता के तर्कों को सुनने के बाद, आरोपित मिष्ठान विक्रेता देवी राम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया।
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