शादी का झांसा देकर दुराचार के आरोप में युवक बरी: साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दिया फैसला

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आगरा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला जज माननीय यशवंत कुमार सरोज ने शादी का झांसा देकर दुराचार और अन्य धाराओं में आरोपित रूपेंद्र उर्फ आरिफ उर्फ उपेंद्र (पुत्र अमर सिंह, निवासी गोल अहाता, सदर भट्टी, थाना मंटोला) को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।

मामला और आरोप:

* दर्ज मामला: यह मामला थाना मंटोला में दर्ज किया गया था।

* आरोप: वादिनी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि आरोपित रूपेंद्र उर्फ आरिफ उर्फ उपेंद्र ने उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर लगभग तीन साल तक उसका शारीरिक शोषण किया।

* धमकी: आरोप था कि जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उस पर तेजाब डालने की धमकी दी।

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न्यायालय का फैसला:

* अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में वादिनी मुकदमा, पीड़िता सहित कुल पाँच गवाह न्यायालय में पेश किए गए थे।

* आरोपी के अधिवक्ता संजीव किशोर के तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

* साक्ष्य के अभाव (lack of evidence) के कारण, अपर जिला जज माननीय यशवंत कुमार सरोज ने आरोपित रूपेंद्र उर्फ आरिफ उर्फ उपेंद्र को सभी आरोपों से बरी करने का फैसला सुनाया।

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विवेक कुमार जैन
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