आगरा।
टोरेंट पावर कंपनी के ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी आशीष उर्फ आशु (पुत्र स्व. इंद्रजीत, निवासी प्रेम नगर, थाना जगदीशपुरा) को जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने जमानत दे दी है।
न्यायालय ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुए उसकी रिहाई के आदेश जारी किए।
मामले का विवरण:
* वादी: टोरेंट पावर अधिकारी सौरभ जैन।
* घटना: थाना एकता, जिला आगरा में 1 नवंबर 2025 को टोरेंट पावर के अधिकारी सौरभ जैन ने धांधूपुरा में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर और अन्य सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी।
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* गिरफ्तारी और बरामदगी: पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 17 नवंबर को आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक ऑटो में रखा 70 किलोग्राम कॉपर वायर, तार काटने के उपकरण और अन्य सामान बरामद हुआ था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।
जमानत मिलने का आधार:
जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ता झम्मन सिंह और स्नेह पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया और पाया:
* स्वतंत्र गवाह का अभाव: बरामदगी के समय किसी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति थी।
* आपराधिक इतिहास नहीं: पुलिस आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकी।
इन कारणों के आधार पर, जिला जज ने आशीष उर्फ आशु की जमानत याचिका को स्वीकृत कर उसकी रिहाई का आदेश दिया।
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