आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश

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आगरा।

युवती के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में गवाही के लिए लगातार अदालत में हाजिर न होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, माननीय सोनिका चौधरी ने विवेचक उपनिरीक्षक आदित्य खोखर (हाल तैनात थाना रोरावर, जिला अलीगढ़) का वेतन रोकने के आदेश एसएसपी अलीगढ़ को दिए हैं।

यह है पूरा मामला:

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी की अदालत में थाना बाह से संबंधित वर्ष 2021 का ‘राज्य बनाम अवनीश उर्फ अंशुल’ के विरुद्ध युवती के अपहरण और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लंबित है।

अदालत को बताया गया कि इस मामले में विवेचक उपनिरीक्षक आदित्य खोखर के अतिरिक्त अन्य सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। उपनिरीक्षक आदित्य खोखर को अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए कई बार प्रतिकूल आदेश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वह गवाही हेतु अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

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एसएसपी को निर्देश:

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने विवेचक के इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनका वेतन रोकने के आदेश एसएसपी अलीगढ़ को दिए हैं।

विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एसएसपी अलीगढ़ यह सुनिश्चित करें कि विवेचक आदित्य खोखर की उपस्थिति 1 नवम्बर 2025 को जनपद न्यायालय अलीगढ़ में अनिवार्य रूप से हो, ताकि उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराई जा सके।

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विवेक कुमार जैन
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