सभी गवाहो के मुकरने पर आरोपी हुआ बरी
आगरा 08 नवंबर ।
सिर पर वजनी पत्थर से प्रहार कर स्कूल के गार्ड की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित इमरान कुरैशी पुत्र मुवीन कुरैशी निवासी ताज नगरी फेस -1 थाना ताजगंज को सबूत के अभाव में अपर जिला जज -5 माननीय मृदुल दुबे ने बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद मतलूब निवासी तोप खाना नाई की मंडी ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि, उसका छोटा भाई आरिफ उर्फ काला आर.एस. जूनियर हाई स्कूल ताज नगरी फेस-1 में गार्ड की नॉकरी करता था।
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वादी कें भाई ने आरोपी इमरान को 11 हजार रुपये उधार दिये थे, 24 अगस्त 23 को वादी के भाई आरिफ उर्फ काला नें आरोपी इमरान से अपने पैसे मांगे । आरोपी कें इंकार पर दोनों में झगड़ा हो गया, जिस पर वादी के भाई ने आरोपी को स्कूल के गेट से धक्का देकर बाहर निकाल दिया।
आरोपी ने कुपित हो सड़क से वजनी पत्थर उठा पूरी ताकत से वादी के भाई के सिर में मार दिया ।मोहल्लें के लोगों द्वारा गम्भीर रूप से घायल आरिफ उर्फ काला को एस.एन. मैडिकल कालेज ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृतक घोषित कर दिया।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा मोहम्मद मतलूब, परवेज, गुल मोहम्मद, नरेंद्र सिंह, मोहम्मद उज्जैर को गवाह के रूप में अदालत में पेश किया ।
सभी गवाहों कें मुकरनें पर सबूत कें अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा एवं हरशुल राठौर के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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