आगरा:
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) 28 माननीय शिव कुमार की अदालत ने अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति की हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस जघन्य अपराध में मृतक की पत्नी को भी दोषी पाया गया और उसे दो साल कैद की सजा दी गई है।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वादी नासिर उर्फ कालिया पठान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भाई मुबारक उर्फ बबलू की पत्नी शबाना बेगम के, सद्दाम उर्फ कलुआ पहलवान नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे। मुबारक उर्फ बबलू इन संबंधों का विरोध करता था।
Also Read – चैक बाउंस मामले में श्कानपुर के श्री बालाजी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर को आगरा कोर्ट का समन

वादी के अनुसार, इन अवैध संबंधों में बाधा बन रहे बबलू को रास्ते से हटाने के इरादे से आरोपी सद्दाम ने 6 जनवरी 2018 को शबाना बेगम के सहयोग से मुबारक उर्फ बबलू के सिर पर सरिया से वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
अदालत का फैसला:
एडीजे 28 की अदालत में, एडीजीसी विजय वर्मा ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा।

सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने सद्दाम उर्फ कलुआ पहलवान को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इसी मामले में, मृतक की पत्नी शबाना बेगम को भी साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे दो साल कैद और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




