आगरा :
एक महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई में, एसीजेएम 7 (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) माननीय अनुज कुमार सिंह ने चैक बाउंस होने के एक मामले में कानपुर के श्री बालाजी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर श्याम जी दीक्षित को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया है। उन पर 3,89,400/- रुपये का चैक बाउंस होने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला श्री पॉली ट्यूब के प्रोपराइटर नितिन अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से कोर्ट में दायर किया था।

नितिन अग्रवाल का आरोप है कि उनकी फर्म के श्री बालाजी ट्रेडर्स के साथ व्यापारिक संबंध थे।
आरोप के मुताबिक, श्याम जी दीक्षित की फर्म ने 14 मार्च 2024 को नितिन अग्रवाल की फर्म से 3,89,400/- रुपये का पीवीसी पाइप उधार लिया था, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया।
बार-बार तकादा करने पर, श्याम जी दीक्षित ने 4 सितंबर 2024 को एक चैक दिया, जो बैंक में जमा करने पर डिसऑनर हो गया।
कोर्ट का आदेश:
वादी के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, एसीजेएम 7 ने आरोपी श्याम जी दीक्षित को मुकदमे के विचारण (ट्रायल ) के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट में आरोपी के पेश होने के बाद शुरू होगी।
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