8 वर्षीया बालिका के साथ किया था जघन्य कृत्य
आगरा 27 अगस्त ।
आठ वर्षीया बालिका के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित मुकेश पुत्र मूल चन्द निवासी वाटर वर्क्स, नई आबादी, थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा को दोषी पातें हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा ने थानें पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि आरोपी मुकेश ने 23 अप्रेल 2018 को उसकी 8 वर्षीया पुत्री को बहाने से अपने घर बुला उसके साथ दुराचार किया था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनन्द नें वादनी मुकदमा, पीड़िता सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये और ठोस तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुये 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है।
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