आगरा 27 अगस्त ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित आकाश सागर पुत्र सत्य प्रकाश निवासी दीपक विहार कॉलोनी, टेड़ी बगिया, थाना ट्रांस यमुना नगर को एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये है।
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मामले के अनुसार रमा माइक्रो फाइनेंस के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल राज ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल कें माध्यम से आरोपी आकाश सागर के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि,
आरोपी ने उनकी कंपनी से लोन लिया था क़िस्त की अदायगी द्वारा आरोपी ने 28,500 रुपये का चैक दिया, जिसें बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया, जिस पर माननीय न्यायालय एसीजेएम 7 नें वादी के परिवाद पर संज्ञान लें आरोपी को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
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