आगरा: १३ अगस्त ।
फतेहाबाद में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी, पेटू उर्फ खुदा बक्श को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
यह मामला 12 नवंबर 2023 का है, जब लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी रात करीब 2 बजे घर से लापता हो गई थी। तलाश करने पर पता चला कि पेटू उर्फ खुदा बक्श उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
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पुलिस ने तत्काल अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कुछ समय बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया। मेडिकल जांच और बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ीं।
विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने अदालत में पीड़िता, उसके पिता, मां और अन्य सहित कुल सात गवाहों को पेश किया।
अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी पेटू उर्फ खुदा बक्श को दोषी पाया और उसे 10 साल की कठोर कारावास और 50,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
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