आगरा ।
आगरा की एक अदालत ने हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में आरोपित दो सगे भाईयों, छोटू और राजू को जमानत दे दी है।
दोनों पिनाहट थाना क्षेत्र के अमर सिंह का पुरा के रहने वाले हैं। मेडिकल रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट न पाए जाने के आधार पर अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की।

क्या था पूरा मामला ?
पिनाहट थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादी शंकर ने आरोप लगाया था कि 23 जून 2025 को वह अपनी बहन मिथिलेश के घर जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद को सुलझाने गए थे। वहां उनके साथ उनका भाई रमेश और मां श्रीमती किरन देवी भी थीं।
वादी के मुताबिक, जब उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से उन पर, उनके भाई और मां पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद, आरोपियों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया।

मेडिकल रिपोर्ट बनी जमानत का आधार
आरोपियों के वकील, झम्मन सिंह, ने अदालत में दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं।
अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली और उनकी रिहाई के आदेश दिए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




