आगरा: १३ अगस्त ।
फतेहाबाद में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी, पेटू उर्फ खुदा बक्श को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
यह मामला 12 नवंबर 2023 का है, जब लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी रात करीब 2 बजे घर से लापता हो गई थी। तलाश करने पर पता चला कि पेटू उर्फ खुदा बक्श उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
Also Read – प्रेमिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा

पुलिस ने तत्काल अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कुछ समय बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया। मेडिकल जांच और बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ीं।
विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने अदालत में पीड़िता, उसके पिता, मां और अन्य सहित कुल सात गवाहों को पेश किया।
अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी पेटू उर्फ खुदा बक्श को दोषी पाया और उसे 10 साल की कठोर कारावास और 50,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




