आगरा: २५ जुलाई ।
श्मशान घाट के निर्माण को लेकर हुए विवाद में मारपीट, गाली-गलौज और तोड़फोड़ के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम ) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने ताजगंज थानाध्यक्ष को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।
यह मामला ग्राम दिगनेर, शमशाबाद रोड निवासी विजय सिंह पुत्र स्व. किशन सिंह द्वारा दायर एक प्रार्थना पत्र से सामने आया।
विजय सिंह ने अपने अधिवक्ता स्नेह पांडेय के माध्यम से अदालत को बताया कि 23 जून 2025 को श्मशान घाट के निर्माण कार्य को लेकर उनकी कुछ लोगों से बहस हो गई थी।
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इसी रंजिश के चलते हरेंद्र, कृष्णवीर, सुमित, शैलेंद्र, विजय सिंह, संजय कुशवाह, कान्हा, शेरू सिंह, शिशु पाल, दलवीर और सुनील लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए।
आरोप है कि इन लोगों ने विजय सिंह के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, साथ ही घर में तोड़फोड़ भी की। विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने छह महीने पहले नहर के पास लगे हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटकर बेच दिया था।
सीजेएम ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सभी 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है।
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