इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत: शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज, 4 जुलाई, 2025 ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हिंदू पक्ष को झटका देते हुए उनकी एक अर्जी को खारिज कर दिया है। यह अर्जी शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग से संबंधित थी।

जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने आज यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर आवेदन ए -44 को नामंजूर कर दिया है।

यह आवेदन सूट नंबर 13 के वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संबंधित स्टेनोग्राफर को मुकदमे की आगे की कार्यवाही में शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर “विवादित ढांचा” शब्द का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

Also Read – ज्ञानवापी मामला: वज़ूखाना सर्वे की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 अगस्त को अगली सुनवाई

मुस्लिम पक्ष ने इस आवेदन पर लिखित आपत्ति दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

हालांकि, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी जारी है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin
मनीष वर्मा
Follow Me

1 thought on “इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत: शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *