आगरा २ जून ।
पल्सर मोटरसाइकिल लूट के एक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) 3 माननीय विकास गोयल ने आरोपी लाला उर्फ राहुल पुत्र बैजनाथ, निवासी ग्राम नैना भिक्की, थाना शमशाबाद, जिला आगरा को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कारावास और 1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना ताजगंज में 7 अगस्त 2020 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता उमेश चंद्र पुत्र महेश चंद्र, निवासी ग्राम गामरी, थाना मलपुरा, जिला आगरा ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से काम पर जा रहे थे, तभी पीछे से तीन अपाचे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें डरा-धमका कर उनकी मोटरसाइकिल लूट ली।
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थाना ताजगंज पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 14 जनवरी 2021 को आरोपी लाला उर्फ राहुल को वादी से लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ हिरासत में लिया और उसे जेल भेज दिया था।
एडीजे 3 माननीय विकास गोयल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और विशेष लोक अभियोजक (एसपीओ) घनश्याम गुप्ता के तर्कों पर विचार करते हुए, लाला उर्फ राहुल को लूट और बरामदगी के आरोप में दोषी पाया और उसे चार वर्ष की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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