आगरा/प्रयागराज ३ जून ।
भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के मामले में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद विधायक जाहिद बेग की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने विधायक जाहिद बेग की जमानत अर्जी के साथ-साथ उनकी पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी और बेटे जईम बेग उर्फ सैफी की जमानत अर्जी को भी स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है।
Also Read – आगरा: पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना
यह मामला भदोही में विधायक जाहिद बेग के घर में एक नाबालिग नौकरानी की कथित आत्महत्या से जुड़ा है, जिसके बाद विधायक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
विधायक को गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जाहिद बेग जेल से बाहर आ सकेंगे, जबकि उनकी पत्नी और बेटे को भी इस मामले में कानूनी राहत मिल गई है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- प्रयागराज दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश - June 13, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत मामले में दिए न्यायिक जांच के आदेश, डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश - June 13, 2026
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार सप्ताह का समय - June 13, 2026




