आगरा ५ मई ।
विदेशी महिला पर्यटक से अश्लीलछेड़छाड़ के मामले में आरोपित करन राठौर पुत्र छोटे लाल राठौर निवासी तांगा स्टैंड, थाना ताजगंज, जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर एडीजे 14 माननीय ज्योत्स्ना सिंह नें 50 -50 हजार रुपये की दो जमानत पर रिहाई के आदेश प्रदान किये।
थाना पर्यटन जिला आगरा में दर्ज मामले के अनुसार ताजमहल की अमरूद टीला स्थित पार्किंग में विदेशी महिला पर्यटक से अश्लील छेड़छाड़ के मामले में आरोपित करन राठौर पुत्र छोटे लाल राठौर निवासी तांगा अड्डा, थाना ताजगंज, जिला आगरा कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने उसे 6 अप्रेल 25 को जेल भेजा था।
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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता कौशल कुमार नें तर्क दिये कि एफआईआर में आरोपी नामजद नहीँ है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीँ है। पुलिस ने आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया है।
अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता कें तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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