आगरा २ जून ।
एत्मादपुर थाना क्षेत्र में हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के एक सनसनीखेज मामले में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने आरोपी अरविंद कुमार पुत्र होडल सिंह और आशीष पुत्र बाले तिवारी, निवासी गढ़ी रामी, थाना एत्मादपुर को बरी करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ने में विफल रहा, जिसके कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया।
यह मामला 10 मई 2014 का है, जब वादी मुकदमा सोनू पुत्र वीरी सिंह, निवासी अमर नगर टीला, सहादरा, थाना एत्माद्दौला ने एत्मादपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
सोनू ने आरोप लगाया था कि उनके बड़े भाई फतेह सिंह, जो मजदूरी करते थे, उस दिन मजदूरी से वापस आने के बाद अपनी पत्नी रानी से खाना बनाने को कहकर घर से बाहर गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे।
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दो दिन बाद, 12 मई 2014 को, ग्राम चौगान के जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव जली और सड़ी हुई अवस्था में मिला। वादी सोनू ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान उसकी अंगूठी के आधार पर अपने भाई फतेह सिंह के रूप में की थी।
इस मामले में दुखद बात यह रही कि वादी मुकदमा सोनू की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी गवाही अदालत में दर्ज नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष ने वादी की पत्नी सहित कुल दस गवाहों को अदालत में पेश किया।
हालांकि, एडीजे 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने आरोपियों के अधिवक्ता जयवर्धन के तर्कों और अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों को आपस में जोड़ने में विफलता को देखते हुए, दोनों आरोपियों को इस गंभीर आरोप से बरी करने का आदेश दिया।
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