आगरा 15 फरवरी ।
युवती के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित आदेश पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम नगला मवासिक, थाना मटसेना, जिला फिरोजाबाद को पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह नें बरी करने के आदेश दिये।
थाना डौकी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 10 सितम्बर 2018 की सुबह वादी मुकदमा एवं उसकी पत्नी खेत पर काम करने गये थे। उनकी पुत्री घर पर अकेली थी। घर आने पर पुत्री के नदारद रहने पर संभावित स्थानों पर उसकीं तलाश में सफलता नहीं मिलनें पर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
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पुलिस ने उक्त मामले मे विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत मे ले । पीड़िता को बरामद कर चिकित्सयीय परीक्षण उपरांत बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।
पीड़िता द्वारा अपने बयानों मे कहा वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी। उसने आरोपी से शादी कर ली हैं। वह बालिग है। अदालत ने पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी महेश्वरी केतर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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