आगरा २३ मई ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आगरा माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर फटने से हुई व्यक्ति की मौत के मामले में अधिशासी अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और अन्य विद्युत कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर लापरवाही जनित हत्या और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
यह घटना 25 मार्च 2024 को होली के त्योहार के दिन हुई थी। नरायन नगर, न्यू आबादी बोदला निवासी रवि के पिता केहरी सिंह बाजार से होली का सामान लेने गए थे।
वासन फैक्ट्री के सामने लगे ट्रांसफार्मर में अचानक तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। इससे खौलता हुआ तेल गिरने लगा, जिससे केहरी सिंह और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गर्म तेल में आग लगने से चारों ओर अफरातफरी मच गई।
Also Read – आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम का फैसला: खराब टीवी के बदले नया टीवी या पूरी कीमत चुकाने का आदेश
गंभीर रूप से घायल केहरी सिंह को इलाज के लिए एसएन इमरजेंसी ले जाया गया, जहां वे 97 प्रतिशत तक जल जाने के कारण डॉक्टरों द्वारा बचाए नहीं जा सके।
वादी रवि ने इस मामले में थाना जगदीशपुरा और पुलिस आयुक्त को शिकायत पत्र दिया था, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद रवि ने अपने अधिवक्ता राधेश्याम सुमन, महेश चंद और अजय किशोर के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।
सीजेएम ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधिशासी अभियंता और अन्य विद्युत कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को विवेचना के आदेश दिए हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




