आगरा २३ मई ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में खराब एलईडी टीवी के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में आदेश सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने डिजिटल वर्ल्ड और वीडियोकॉन कंपनी को निर्देश दिया है कि वे या तो उपभोक्ता को नया टीवी दें या उसकी पूरी कीमत के साथ-साथ मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान करें।
यह मामला बाग राजपुर, शहीद नगर, आगरा निवासी मोहम्मद आसिफ आज़ाद से जुड़ा है। आसिफ ने 18 जून 2016 को डिजिटल वर्ल्ड, ताज रोड, सदर बाजार, आगरा से 33,500/- रुपये में वीडियोकॉन का एलईडी टीवी खरीदा था। टीवी पर तीन साल की वारंटी भी दी गई थी। कुछ समय तक टीवी सही चलने के बाद उसमें खराबी आने लगी। आसिफ ने कंपनी और डीलर से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
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आखिरकार, टीवी पूरी तरह से खराब हो गया। जब आसिफ ने फिर से डीलर और कंपनी से संपर्क किया, तो उनके साथ अभद्रता की गई और टीवी ठीक करने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद, आसिफ ने 16 जून 2019 को अपने अधिवक्ता राजेश पाल सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किया।
आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने कंपनी और डीलर को आदेश दिया है कि वे आदेश पारित होने के 45 दिनों के भीतर या तो वादी को नया टीवी प्रदान करें या फिर मुकदमा दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 33,500/- रुपये की कीमत का भुगतान करें।
इसके अतिरिक्त, उन्हें मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10,000/- रुपये का भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
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