आगरा 10 फरवरी ।
दामाद को आत्म हत्या हेतु विवश करने के मामले में आरोपित ससुर महेश चन्द पाराशर निवासी गायत्री सिग्नेचर, मारुति सिटी रोड थाना ताजगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने खारिज करने के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मनोज कुमार उपाध्याय निवासी गंगा रतन रेजीडेंसी, चमरोली रोड ताजगंज के भतीजें हिमांशू उपाध्याय के साथ शादी 4 दिसंबर 2023 को आरोपी महेश चन्द की पुत्री भावना के साथ हुई थी ।
Also Read – अपहरण एवं हत्या के 6 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

वादी के भतीजें की राजेश्वर मन्दिर के पास दुर्गा हार्ड वेयर के नाम से दुकान थी। वादी का आरोप था कि भतीजे का ससुर घटना से कुछ दिन पूर्व घर आ उसे दहेज के मुकदमें में जेल भिजवानें की धमकी देकर गया था । जिसके चलते अवसाद मे आकर उसके भतीजे ने 10 अक्टूबर 2024 को तमंचे से स्वयं को गोली मार आत्म हत्या कर ली।
वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, वीनू आहूजा एवं साजिद अहमद के तर्क पर जिला जज ने आरोपी ससुर की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




