आगरा 04 जनवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित निखिल श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव निवासी विरमा रेजीडेंसी सेक्टर 4, आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मलय कुमार मुखर्जी निवासी पैराडाइज, शास्त्रीपुरम थाना सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी एवं उसकें मध्य घनिष्ठ सम्बंध थे।
Also Read – हत्या प्रयास आरोपियों की जमानत निरस्त
आरोपी ने वादी से 5 फरवरी 24 को 55 हजार रुपये उधार ले तीन माह में वापस करने का वायदा किया । निरन्तर तगादे पर आरोपी द्वारा दिया गया चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
विधिक नोटिस प्रेषित करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर वादी ने उक्त मुकदमा किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल कोई रोक नहीं - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का दिया आदेश, हटाए जाने के कारण भी बताने को कहा - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर ₹273.5 करोड़ के जीएसटी जुर्माने पर लगाई रोक - August 15, 2025