अवैध चरस एवं एमडी बरामदगी के आरोपी को स्वतंत्र गवाह के अभाव में मिली जमानत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 03 जनवरी ।

अवैध चरस एवं एमडी नामक नशीला पदार्थ बरामदगी आरोपी की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट माननीय ज्योत्सना सिंह ने रिहाई के आदेश दिये।

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थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एस.आई. फारुख खान 1 दिसम्बर 24 को मय अधीनस्थ अवंतीबाई चौराहे पर गश्त कर रहे थे। मुखबिर द्वारा सुल्तानपुरा गुम्मट में मादक पदार्थ बिक्री की जानकारी देनें पर दविश दें, मौके से आरोपी ऋषि राजपूत पुत्र दिनेश कुमार निवासी सुल्तान पुरा थाना सदर बाजार एवं अन्य को हिरासत में लें अवैध चरस एवं एमडी नामक नशीला पदार्थ बरामद कर जेल भेजा था।

अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता मुकेश शर्मा के तर्क, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपी को कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीँ होनें पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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