आगरा/प्रयागराज 11 दिसम्बर
अब्बास अंसारी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीसी के ज़रिए रखेंगे पक्ष।
जमानत अर्जी पर यूपी सरकार दाखिल कर चुकी है अपना जवाब।
यूपी सरकार के जवाब पर अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने भी अपना रिज्वांइडर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल कर दिया है ।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रहा है अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई।
चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में अब्बास अंसारी ने दाखिल की है जमानत की अर्जी।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान की याचिका पर आज करेगा सुनवाई।

यूपी गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 में दर्ज हुई थी अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर।
31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी कोतवाली नगर थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर।
कर्वी कोतवाली के इंस्पेक्टर ऊपेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला।
अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शहबाज आलम खान पर लगाया गया था गैंगस्टर।
कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक D-01/2024 रजिस्टर्ड गैंग का लीडर है अब्बास अंसारी।
Also Read – 6 वर्षीया अबोध से दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट का बाल अपचारी बरी
18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका कर दी थी खारिज।
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो गैंगस्टर मामले में अब्बास की जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे।
जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच कर रही है सुनवाई।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट: फर्जी वसीयत और संपत्ति विवाद मामले में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के चचेरे भाई की गिरफ्तारी पर रोक - September 12, 2026
- बिना अपमान के इरादे के केवल जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 22, 2026
- राज्यपाल की समय से पहले रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं, अदालत की अनुमति के बिना आदेश रद्द - August 18, 2026




