यूनिवर्सल सौम्पो जनरल इंश्योरेंस से वादी ने ली थी पॉलिसी
पॉलसी में पत्नी भी बीमित थी लेकिन कंपनी ने क्लेम कर दिया था खारिज
उपभोक्ता आयोग प्रथम ने इंश्योरेंश कंपनी से प्रदत्त 9,13,644 रुपयें का चैक सौंपा
आगरा 03 दिसम्बर ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने इंश्योरेंश कंपनी द्वारा प्रदत्त 9,13,644/- रु का चैक वादी को सौंप राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज सचदेवा पुत्र दिनेश सचदेवा निवासी कावेरी कुंज फेस 2 कमला नगर जिला आगरा ने यूनिवर्सल सौंम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड एवं इंडियन ओवरसीज बैंक की फतेहाबाद शाखा के प्रबंधक को पार्टी बना मुकदमा दायर कर कथन किया था कि उन्होनें विपक्षी इंश्योरेंश कंपनी से आईओवी हेल्थ केयर प्लस पॉलसी 31 अगस्त 2013 को ली थीं, जिसका 14 सितम्बर 2016 को नवीनीकरण भी कराया था।
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उक्त पॉलसी के तहत वादी की पत्नी श्रीमती ललिता सचदेवा भी बीमित थीं । 29 मार्च 2016 को वादी की पत्नी को सीने में दर्द होने पर इलाज हेतु मैक्स देवकी देवी हार्ट एंड वैस्कुलर इंसिटीट्यूट दिल्ली में भर्ती कराया गया जहाँ से उन्हें 4 अप्रेल 2016 को डिस्चार्ज किया गया।इलाज में हुये खर्च का क्लेम करने पर इंश्योरेंश कंपनी नें 25 मई 2016 को वादी का क्लेम खारिज करने पर वादी ने अपनें अधिवक्ता अशोक कुमार छावड़ा कें माध्यम से उपभोक्ता आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किया ।
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आयोग ने वादी को क्लेम की राशि के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय भी दिलाने के आदेश पारित किये थें । इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उक्त राशि आयोग में जमा करनें पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी मुकदमा को 9 ,13,644/- रुपयें का एकाउंटपेयी चैक सौंप राहत प्रदान की।
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