आरोपी उक्त मुकदमे से पूर्व भी बच्चे के अपहरण में पत्नी सहित गया था जेल
आरोपी उक्त मुकदमे के दौरान भी अन्य युवती के अपहरण में जेल में रहा था निरुद्ध
आगरा 22 नवंबर ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित देश राज पुत्र सिया राम निवासी हसन पुर थाना खंदौली, जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने दस वर्ष कैद एवं 23 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 7 जनवरी 2016 की शाम 5 बजें करीब उसकीं 14 वर्षीया पुत्री सब्जी लेनें बाजार गई थीं । उसी दौरान आरोपी देशराज पुत्र सियाराम निवासी हसन पुर थाना खंदौली जिला आगरा अपने परिजनों के सहयोग से वादनी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया ।
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आरोपी नें वादनी की पुत्री को अपनी बहन के गाजियाबाद स्थित घर ले जा उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता को गाजियाबाद से मुक्त करा चिकित्सीय परीक्षण उपरांत बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था ।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सतेंद्र प्रताप गौतम ने मामले की पुष्टि हेतु वादनी मुकदमा पीड़िता सहित सात गवाहों को अदालत में पेश किया विशेष लोक अभियोजक सतेंद्र प्रताप गौतम ने अदालत को अवगत कराया कि आरोपी शातिर अपराधी हैं ।
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उसके द्वारा उक्त मुकदमें से पूर्व एक बच्चे का भी अपहरण किया था उक्त मामले में आरोपी के साथ उसकीं पत्नी भी जेल गयी थीं । यहां तक कि इस मामले के उपरांत भी वह अन्य युवती के अपहरण मामले में जेल गया था।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 23 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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