धोखाधड़ी, आई. टी.एक्ट में आरोपित की जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
लोगो के साथ साइबर ठगी करता था आरोपी

आगरा 13 नवंबर ।

धोखाधड़ी, आई.टी. एक्ट में आरोपित साइबर ठग शाहरुख पुत्र हमीद हुसैन निवासी मोहल्ला शेखान थाना अछनेरा जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपर जिला जज 26 माननीय अमरजीत ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा मय अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी संस्थान पर 16 अक्टूबर 24 को मौजूद थे।

उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि भोले भाले अनपढ़ ग्रामीणों के प्रमाण पत्रों के आधार पर सिम निकलवा उनके माध्यम से साइबर क्राइम करने वाले बदमाश शीतला माता मार्ग पर कार में मौजूद हैं ।

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सूचना पर मौके पर पहुंच पुलिस दल ने आरोपी शाहरुख को पकड़ लिया।कार में बैठा उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दस एटीएम कार्ड, दस सिम आधार कार्ड आदि बरामद किये।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक ने तर्क दिये की बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीँ हैं।

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आरोपी से बरामद एटीएम एवं सिम कार्डो को पुलिस किसी भी अपराध से जोड़ने में विफल रहीं हैं।

अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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