आगरा 13 नवंबर ।
धोखाधड़ी से तीन शादी करने एवं मारपीट के मामले में आरोपित गिरीश बघेल पुत्र भंवर सिंह निवासी कालिंदी विहार, थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर 25 हजार रुपये की जमानत पर रिहाई के आदेश दिये हैं ।
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थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा खुशी बघेल द्वारा थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि आरोपी गिरीश बघेल से उसकी शादी 5 दिसम्बर 2017 को हुई थीं ।
वर्तमान में वादनी के दो बच्चें हैं । शादी के बाद वादनी को ज्ञात हुआ कि उसका पति पूर्व से ही शादी शुदा था।उसकी पहली पत्नी अर्चना हैं । वादनी के पति द्वारा आरती नामक युवती से तीसरी शादी करने की जानकारी होने पर वादनी 12 जुलाई 22 अपने पति के दूसरे घर पहुंची तो वहां मौजूद ससुरालीजनों द्वारा वादनी से अभद्रता एवं मारपीट की गई ।
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जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के तर्क, पीड़िता द्वारा कोई मैडिकल प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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