
■ डॉक्टर पर है उपचार में लापरवाही एवं धोखाधड़ी का आरोप
आगरा 18 अगस्त।आगरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभा हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, गीता मन्दिर, एन, एच 2, मथुरा बाईपास रोड, सिकन्दरा की महिला चिकित्सक द्वारा इलाज में लापरवाही, धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज करानें कें बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह नें मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को जांच कर आख्या अदालत में प्रेषित करने के आदेश दियें है।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता किरन देवी पत्नी अशोक कुमार निवासनी ग्राम डीड वार, थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा नें अपनें अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह कें माध्यम से सीजेएम की अदालत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि, वह आयुष्मान कार्ड धारक हैं और 5 लाख रुपये तक के इलाज की उसे सरकार की तरफ से सुविधा प्राप्त हैं । शिकायतकर्ता पेट में गांठ होने के कारण पीड़ित थी, उसके द्वारा विपक्षी को दिखानें पर महिला चिकित्सक नें इलाज में घोर लापरवाही बरतते हुये गांठ की जगह रसौली का ऑपरेशन कर फर्जी बिल बना सरकार से अवैध धनराशि वसूलने का प्रयास किया।
ऑपरेशन निशुल्क होने के बाद भी प्रार्थनी से दस हजार रुपये अलग से लियें गयें, पुनः दर्द होने पर भरतपुर में दिखानें पर अल्ट्रासाउंड में उक्त गांठ पेट में यथावत पाई गई। जब इस बात की शिकायत हॉस्पिटल में की गई तो प्रार्थनी एवं उसकें पति से अभद्रता की गई।
प्रार्थनी कें प्रार्थना पत्र पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह नें सीएमओ को आदेश दियें की वह मैडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की जांच करा वास्तविकता के संबध में अपनी आख्या अदालत में प्रेषित करें।
- आगरा में प्लॉट की दीवार ढहने से महिला की मौत के मामले में प्लॉट मालिक की जमानत अर्जी निरस्त - July 25, 2026
- फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी: उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को 33.50 लाख रुपये मय ब्याज लौटाने का दिया आदेश - July 25, 2026
- आगरा अदालत का फैसला: खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में गंभीर मारपीट के छह दोषियों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहाई - July 25, 2026




