आगरा।
अदालती आदेशों और कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना करने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-13) माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने थानाध्यक्ष ताजगंज और एक उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही, मुकदमे की पैरवी के लिए अदालत में उपस्थित न होने पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश पारित किए गए हैं।
अदालत में थाना ताजगंज में वर्ष 2016 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत ‘राज्य बनाम लोकेंद्र’ का मुकदमा लंबित है। यह मामला अदालत में लंबित प्राचीनतम वादों की श्रेणी में आता है।
इस मामले की पैरवी के लिए अधिकृत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अदालत में हाजिर न होने पर न्यायाधीश ने गंभीर नाराजगी जताई।
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अदालत ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को आदेशित किया है, साथ ही आदेश की प्रति प्रमुख सचिव (न्याय), प्रमुख सचिव (गृह) और अभियोजन निदेशक को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।
मुकदमे के विवरण के अनुसार, इस मामले में हेड कांस्टेबल धनपाल की गवाही 20 दिसंबर 2016 को और निरीक्षक राहुल कुमार की गवाही 1 दिसंबर 2021 को दर्ज हुई थी।
इसके बाद से मुकदमे में कोई भी गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिस पर अदालत द्वारा लगातार प्रतिकूल आदेश पारित किए जा रहे थे।
बीते 2 जुलाई को अदालत ने गवाह निरीक्षक राहुल सिंह चौहान के विरुद्ध 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर उसकी तामील कराने के निर्देश थानाध्यक्ष ताजगंज को दिए थे।
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वर्तमान में थाना उझानी (जिला बदायूं) में तैनात निरीक्षक राहुल सिंह चौहान पर वारंट की तामील को लेकर थाना ताजगंज के उपनिरीक्षक द्वारा अदालत में आख्या पेश की गई थी।
हालांकि, आदेश की तामील में कानूनी प्रक्रिया और नियमों का सही पालन नहीं किया गया।
इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने थानाध्यक्ष ताजगंज और संबंधित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा, अदालत ने शेष गवाह निरीक्षक राहुल सिंह चौहान और निरीक्षक लालता प्रसाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
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