आगरा:
ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली लूटने और पीछा करने पर ग्रामीणों व पुलिस पर फायरिंग करने के गंभीर मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) माननीय नीरज कुमार बक्शी ने आरोपी टिंकू कालिया को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 4 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था मामला ?
यह घटना 21 अक्टूबर 2015 की है। वादी पप्पू (निवासी टूंडला, फिरोजाबाद) ट्रैक्टर-ट्रॉली में ईंटें भरकर साइट पर जा रहा था।
तभी थाना एत्मादपुर क्षेत्र के अंतर्गत:
* लूट की वारदात: दो मोटरसाइकिलों पर सवार 6 बदमाशों ने हथियारों के बल पर ट्रैक्टर रुकवाया। बदमाशों ने वादी के हाथ-पांव बांधकर उसे नीचे फेंक दिया और ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत उसकी जेब में रखी नगदी लूट ली।
* घेराबंदी और फायरिंग: किसी तरह बंधन मुक्त होकर वादी ने ट्रैक्टर मालिक वीरेंद्र को सूचना दी। मालिक ने आगे के गाँवों में परिचितों को फोन कर बदमाशों की घेराबंदी करवाई। ग्रामीणों को देख बदमाश लूट का ट्रैक्टर और अपनी दोनों मोटरसाइकिलें छोड़कर भीड़ पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए।
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न्यायिक प्रक्रिया और फैसला:
पुलिस ने इस मामले में टिंकू कालिया समेत विजय पाल, टिक्कू जाटव, सुभाष और भोला जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
* सह-आरोपियों की स्थिति: विचारण के दौरान आरोपी विजय पाल की मृत्यु हो गई, जिससे उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। वहीं, अन्य तीन आरोपियों की पत्रावली (File) तकनीकी कारणों से पृथक कर दी गई थी।
* दोषसिद्धि: अदालत में केवल टिंकू कालिया (निवासी कुबेरपुर, एत्मादपुर) का विचारण हुआ। अभियोजन की ओर से एपीओ हरिओम बाबू ने प्रभावी पैरवी की।
अदालत का निर्णय:
गवाहों के बयान और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए, न्यायाधीश माननीय नीरज कुमार बक्शी ने टिंकू कालिया को लूट और जानलेवा हमले के प्रयास का दोषी पाया और उसे 7 साल की सजा से दंडित किया।
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