आगरा में सूने घर में चोरी के मामले में आरोपी को 5 वर्ष 6 माह का कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय शारिब अली की अदालत ने बंद घर का ताला तोड़कर चोरी करने के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी लांगा उर्फ सुनील को 5 वर्ष 6 माह के कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना ताजगंज में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादिया श्रीमती सोनाली आजाद जो ए-2 टावर, गायत्री रिट्रीट, ताजगंज में निवास करती हैं, के पति की असमय मृत्यु हो गई थी।

पति के अंतिम संस्कार और अन्य क्रिया कर्म के लिए वह अपने घर में ताला लगाकर लखनऊ स्थित अपनी ससुराल गई हुई थीं। इसी बीच 10 नवंबर 2020 को चोरों ने उनके सूने पड़े आवास का ताला तोड़ लिया।

अज्ञात चोरों ने घर से सोने-चांदी के आभूषण, 22 चांदी के सिक्के, दो चांदी के गिलास, एक डायमंड सेट, दो हाथ घड़ियां और नकदी समेत भारी मात्रा में सामान चुरा लिया था।

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इस घटना की सूचना वादिया को उनकी पड़ोसन श्रीमती रानी ने दी, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ से आगरा आकर थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने तत्परता से मामले की विवेचना करते हुए आरोपी लांगा उर्फ सुनील उर्फ लाला उर्फ राजू (पुत्र बैजनाथ कुशवाह उर्फ महाराज सिंह, निवासी नगला भिक्की, थाना शमशाबाद, जिला आगरा) के साथ-साथ राम मोहन और केशव उर्फ नेहनू को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने इनके कब्जे से वादिया के घर से चोरी गया शत-प्रतिशत सामान भी बरामद कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया था। विचारण के दौरान आरोपी राम मोहन और केशव उर्फ नेहनू की पत्रावली पृथक कर दी गई थी।

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान वादिया एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ मेराज अहमद ने ठोस तर्क प्रस्तुत किए।

सीजेएम माननीय शारिब अली ने सभी गवाहों के बयानों और एपीओ के तर्कों का भली-भांति अवलोकन करने के बाद आरोपी लांगा उर्फ सुनील को चोरी का दोषी पाया और उसे 5 वर्ष 6 माह की कैद तथा 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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